Bihar State Teacher Manual 2023
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Bihar Teacher Niyamawali Jobs 2023: तीन बार मिलेगा मौका, नियोजित शिक्षकों के लिए भी नए नियम

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Bihar Teacher Niyamawali 2023:

तीन बार मिलेगा मौका,

नियोजित शिक्षकों के लिए भी नए नियम

Bihar teacher niyamawali 2023 में नए अभ्यर्थियों के अलावा 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक और नियोजित शिक्षकों को लेकर भी जरूरी बातें कही गई है। पुरानी नियमावली में चार प्रकार की नियमावली शामिल थी। अब सिर्फ एक नियमावली ही सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगी।

बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 प्रभावी हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमावली के तहत राज्य में कक्षा एक से 12वीं तक के स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति अब राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के माध्यम से होगी। आयोग बीपीएससी होगा या कोई और इसका निर्णय बाद में होगा। आयोग से बहाल शिक्षक राज्य के कर्मचारी माने जाएंगे। 1-8 तक की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगाl।

नए नियमावली में नए अभ्यर्थियों के अलावा 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक और नियोजित शिक्षकों को लेकर भी जरूरी बातें कही गई है। राज्य में सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत तीन लाख 19 हजार शिक्षक पदों पर आयोग के माध्यम से बहाली होगी। पुरानी नियमावली में चार प्रकार की नियमावली शामिल थी। अब सिर्फ एक नियमावली ही सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू होगी।

आयोग की परीक्षा के लिए यह पात्रता जरूरी

कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
आयोग के माध्यम से ली जाने वाली शिक्षक बहाली की परीक्षा में सीटीईटी और टीईटी उत्तीर्ण ही बैठ सकेंगे।
CTET-STET के अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा तय शैक्षणिक और प्र-शैक्षणिक योग्यता आवश्यक होगी। यानी डीएलएड/बीएड/एमएड भी जरूरी है।

2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं हैl
राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा
पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों की बात करें तो सरकार ने इनको लेकर भी अपनी नीति स्पष्ट की है। वर्ष 2006 से अब तक पंचायतीराज संस्था और नगर निकायों के जरिए नियोजित शिक्षक भी राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा में सफल होने पर सरकारी कर्मी बन जाएंगे।

नियोजित शिक्षकों को आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्ति में आयु में 10 वर्ष की छूट भी मिलेगी। हालंकि, परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य नहीं है।
जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, उनपर पुरानी नियमावली ही लागू होगी।
नियोजित शिक्षकों को नई नियमावली में स्थानातंरण की सुविधा दी गई है।
शिक्षकों का अंतर जिला स्थानातंरण ऐच्छिक/प्रशासनिक/शैक्षणिक दृष्टिकोण से होगा।

शिक्षकों का होगा जिला संवर्ग

शिक्षक नियोजन के सातवें चरण में खास बात यह है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से होगी, उन्हें सीधे जिला संवर्ग (कैडर) आवंटित होगा।
प्रदेश के राजकीय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग-अलग संवर्ग होगा।
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक में विषयवार अध्यापक का अलग-अलग संवर्ग होगा।

अब शिक्षकों का हो सकेगा अंतर जिला तबादला

शिक्षकों के स्थानातंरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।
शिक्षक अभ्यर्थियों से केंद्रीयकृत एवं आनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है।
आवेदन के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए विकल्प मिलेगा। हालांकि, मेरिट के आधार पर ही वरीयता का ध्यान रखा जाएगा। अधिक अंक लाएंगे तो पहले च्वाइस के जिले में पोस्टिंग होगी।
शिक्षकों का तबादला पूरे जिले में होगा और विशेष परिस्थितियों में अंतर जिला तबादले का भी प्रावधान है।
38 जिला शिक्षक नियुक्ति प्राधिकार होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) इसे लीड करेंगे।
आयोग से अनुशंसित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जिला शिक्षा अधिकारी ही बांटेंगे।

बिहार में बदली 12वीं तक की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया,

आयोग से होगी भर्ती, मिलेंगे सिर्फ 3 मौके

Govt Teacher Bharti : बिहार में 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली में बड़ा बदलाव किया गया है. अब इंटरमीडिएट तक के शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए होगी. शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोग परीक्षा आयोजित करेगा. अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने के सिर्फ तीन मौके मिलेंगे. हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि कौन सा आयोग परीक्षा लेगा. बता दें कि बिहार में साल 2006 से ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के जरिए शिक्षकों की भर्ती होती आ रही थी. अब 17 साल बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया है. यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवाशर्त) नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई. इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी.

नई शिक्षक नियमावली में कहा गया है कि सीटीईटी और बीटीईटी यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट ही आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकेंगे. साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे. पूर्व नियोजित शिक्षकों को भी परीक्षा में बैठने का अधिकार होगा.

सीटीईटी/बीटीईटी से इन्हें मिलेगी छूट

शिक्षक बहाली

नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कायर्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा में पास होंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा में पास होना जरूरी नहीं होगा

महिलाओं को 50% आरक्षण

पहले की तरह नई शिक्षक नियमावली में भी पहली से आठवीं कक्षा तक शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षा मिलता रहेगा. साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण के प्रावधान भी लागू होंगे. इसके तहत नौवीं से 12वीं तक में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा. अब शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा लेकिन तबादला दूसरे जिले में भी हो सकेगा.

क्या होगी उम्र सीमा

प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षक बनने की उम्र कम से कम 18 साल और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 21 साल होगी.

अब राज्यकर्मी होंगे शिक्षक

बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब शिक्षक राज्य कर्मी होंगे। शिक्षक नियमावली 2023 स्वीकृत होने के बाद अब आयोग के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावे वर्तमान में पंचायती राज्य संस्था और नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। गौरतलब है कि बिहार में तीन लाख से अधिक शिक्षकों की जरूरत है। माना जा रहा है शिक्षक बहाली नियमावली 2023 पास होने के बाद नियोजित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ सकेगी। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

वेतन और पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी

इसके अलावा नीतीश सरकार ने राज्य कर्मियों को भी खुशखबरी दी है। वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों को एक जनवरी 2023 से 38 फीसदी की जगह 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। नीतीश कैबिनेट ने 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से स्वीकृति दी है। इसके अलावा बिहार आकस्मिकता निधि के स्थाई कार्य, 350 करोड़ को अस्थाई रूप से बढ़ाकर ₹10000 करोड़ ( वित्तीय वर्ष 2023- 24 से 30 मार्च 2024 तक के लिए ) करने की स्वीकृति दी है।

कैबिनेट में 6 एजेंडों पर लगी मुहर, 3 लाख शिक्षकों की होनी है बहाली, महंगाई भत्ता भी 4 फीसद बढ़ा

शिक्षक बहाली

कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कुल छह एजेंडों पर मुहर लगी है. नए वित्तीय वर्ष में बिहार कैबिनेट की पहली मीटिंग में नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी मिली है. इस नई नियमावली से राज्य में तीन लाख के आसपास शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा. सातवें फेज की शिक्षक नियमावली पर मुहर लगने के साथ राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि हुई है. पहले 38 फीसद था जो अब चार फीसद बढ़कर 42 हो गया है.

कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षक बहाली की नई नियमावली पर मुहर लगी है. इस नियमावली का नाम होगा ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023’. इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्ती राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी वह अब राज्य कर्मी होंगे, यानी राज्य सरकार के कर्मी होंगे. यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है.

आयोग के जरिए होगी शिक्षकों की बहाली

एस सिद्धार्थ ने कहा कि इससे पूर्व राज्य में पंचायत शिक्षक, पंचायत समिति शिक्षक, जिला परिषद के शिक्षक और नगर निकाय के स्थानीय निकाय के शिक्षक हुआ करते थे. अब जो भी नई नियुक्ति होगी वह राज्य सरकार करेगी. राज्य सरकार नियुक्ति के लिए आयोग के माध्यम से परीक्षा लेगी. एक आयोग जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी. हो सकता है बीपीएससी या कोई दूसरा आयोग हो. परीक्षा के माध्यम से ही अब नियुक्तियां होंगी.

 

शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि अब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा. आकर्षक वेतन के साथ सभी सुविधाएं दी जाएंगी. जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा पास करनी होगी, फिर वे भी नियमित शिक्षक बन जाएंगे. सवा दो लाख के आसपास अभी शिक्षकों की भर्ती होगी और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तीसरे और चौथे श्रेणी में 40-50 हजार बहाली होगी.

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शिक्षक बहाली

अनुकंपा पर नियुक्ति :

इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकंपा पर निुयक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान तय किया जाएगा।

आयोग को पदों की सूची भेजेगा विभाग :

शिक्षा विभाग शिक्षकों के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए जिलास्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के साथ सूची आयोग को भेजेगा। विभाग की अधियाचना के आलोक में आयोग विज्ञापन निकालेगा। आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति होगी।

तीन लाख नियुक्ति करेगा आयोग :

राज्य में विभिन्न कोटि के करीब तीन लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इस तरह अब आयोग के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं, वर्ष 2006 से लेकर अब तक साढ़े चार लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम पंचायतें और नगर निकायों के माध्यम से हुई हैं।

Bihar Teacher Recruitment New Rules 2023 FAQ :

1. इस नियमावली का नाम क्या रखा गया है?

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 इसका नाम रखा गया है।

2. किन विद्यालयों के शिक्षक इसके तहत भर्ती होंगे?

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले विद्यालयों में  अध्यापक (शिक्षक) भर्ती किए जाएंगे।

3. इनकी कोई अलग पहचान भी होगी?

हां। न तो यह अबतक नियोजित शिक्षकों के जैसे मानदेय वाले होंगे और न उससे पहले नियुक्त स्थायी शिक्षकों के संवर्ग में होंगे। इनके लिए नए संवर्ग का गठन किया गया है।

4. नियोजित और इनमें क्या अंतर होगा?

इस संवर्ग के शिक्षक सीधे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होंगे।सरकारी कर्मी होंगे। मानदेय नहीं, वेतन पर काम करेंगे। सरकारी सेवकों की तमाम सुविधाएं मिलेंगी।

5. क्या इसके लिए कोई परीक्षा होगी?

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार की ओर से तय आयोग इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लेगा। शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने बीपीएससी से परीक्षा लेने की उम्मीद जताई है।

6. बीपीएससी परीक्षा लेगा तो कब होगी परीक्षा?

बिहार लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों संयुक्त परीक्षा को लेकर अहम घोषणा की है। 30 सितंबर को 69वीं पीटी परीक्षा में कई स्तर की नियुक्तियों के लिए संयुक्त परीक्षा होनी है। अगर बीपीएससी को परीक्षा का अधिकार मिला और शिक्षकों की नियुक्ति की इस परीक्षा का सिलेबस मैच किया तो इस पीटी के साथ यह भी परीक्षा संभव है।

7. क्या CTET-STET वालों को भी परीक्षा देनी होगी?

हां। इसकी पात्रता स्पष्ट की गई है कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET/CTET) में उत्तीर्ण ही इसके अभ्यर्थी होंगे। 2019 की STET मेरिट प्रतियोगिता परीक्षा या कोई भी ऐसी परीक्षा पास करने को लेकर सवाल-जवाब की गुंजाइश नहीं है।

8. किन पदों के लिए योग्यता का निर्धारण क्या है?

CTET-STET के अलावा, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। इसी तरह, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप अनुमान्य होगी। विषय विशेष के शिक्षकों की नियुक्ति लिए अलग से विशेष अर्हता के निर्धारण का अधिकार भी विभाग के पास सुरक्षित है।

9. क्या इस परीक्षा में किसी को किसी तरह की छूट मिलेगी?

हां। दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वैसे शिक्षक, जो वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत हों, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

10. क्या 2006 से अबतक नियोजित शिक्षक भी संवर्ग में आ सकते हैं?

हां। वर्ष 2006 से अबतक पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकायों के जरिए नियोजित शिक्षक भी इसी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर इस नए संवर्ग में आ सकते हैं। पात्रता की बाकी शर्तें उनपर भी लागू होगी।

11. क्या इस नियुक्ति के लिए भी अलग-अलग संवर्ग होगा?

राजकीय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग-अलग संवर्ग होगा। इसी तरह, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग-अलग संवर्ग होगा।

12. संवर्ग राज्य स्तर पर होगा या जिला स्तर पर?

सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। आयोग इनका चयन कर शिक्षा विभाग को अनुशंसा देगा। शिक्षा विभाग संबंधित जिला के डीईओ को नियुक्ति हेतु इन्हें आवंटित करेगा। उसके बाद स्पष्ट होगा कि ये सभी संवर्ग जिला स्तर पर कैसे बंटेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) इस संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

13. क्या बिहार के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकेंगे?

नहीं। आवेदक के लिए बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।

14. इसमें आरक्षण का भी प्रावधान रखा जाएगा?

हां। राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग ने जो भी आरक्षण प्रावधान प्रभावी रखा है या रखेगा, वह इसपर भी लागू होगा।

15. महिलाओं के लिए भी अलग से कुछ खास है?

शिक्षक बहाली

सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण रोस्टर से अलग, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिह्नित किया जाएगा। मतलब, 101 पद रहेगा तो 50 महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया और 50 अनारक्षित। शेष एक पद महिलाओं के लिए ही रह जाएगा।

16. आरक्षण रोस्टर किस तरह प्रभावी किया जाएगा?

नियमावली लागू होने के बाद प्रथम समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिन्दु 01 से रोस्टर प्रारंभ होगा।

17. कोई परीक्षार्थी कितनी बार परीक्षा दे सकेगा?

कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।

18. नियोजित शिक्षकों का क्या होगा?

अब जिला परिषद्/नगर निकाय इकाइयों से नए शिक्षक नियोजित नहीं होंगे। अबतक जो नियोजित हैं, उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह पूर्ववत काम करते रहेंगे। उन्हें इस नियमावली का एक ही फायदा मिलेगा कि वह चाहें तो इस संवर्ग में शामिल होने के लिए अर्हता रहने पर परीक्षा दे सकते हैं।

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